दिल्ली में Ola, Uber और Rapido बाइक टैक्सी सर्विस पर प्रतिबंध: दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला (OLA), ऊबर (UBER) और रैपिडो (Rapido) बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया है और पाबंदी के खिलाफ जाने पर भारी जुर्माने की घोषणा की है। जी हां, तत्काल प्रभाव से दिल्ली (Delhi) में बाइक टैक्सी सर्विस को प्रतिबंधित किए जाने से ओला (OLA), ऊबर (UBER) और रैपिडो (Rapido) के साथ ही उन हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है, जो इन बाइक टैक्सी सर्विस को अपने डेली कम्यूट के रूप में इस्तेमाल करते थे और पैसे बचाते थे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि मोटर वीइकल ऐक्ट 1988 के अनुसार ओला (OLA), ऊबर (UBER) और रैपिडो (Rapido) जैसे प्लैटफॉर्म्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नोटिस को निकालने से पहले केजरीवाल सरकार ने शहर में बिना इजाजत बाइक टैक्सी चलाने वाली ओला(OLA),ऊबर (UBER) और रैपिडो(Rapido) को चेतावनी जारी की थी. सरकार ने कहा था कि बाइक-स्कूटर (बाइक टैक्सी) पर यात्रियों को ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, जिसके लिए एग्रीगेटर यानी इसे चलाने वाली कंपनियों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही उस बाइक-स्कूटर को चलाने वाले का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए खत्म हो सकता है।
अब दिल्ली सरकार द्वारा तीनों प्रमुख बाइक टैक्सी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने से माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कड़े फैसले आ सकते हैं। इसके साथ ही इस बाइक टैक्सी से जुड़े सवाल ज्यादा मुखर रूप ले सकते हैं। बता दें कि साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें यह भी प्रावधान था कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी एग्रीगेटर काम नहीं कर सकता है.
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कड़े शब्दों में बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़े सभी एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपने प्लैटफॉर्म, यानी ऐप या वेबसाइट के जरिये बुकिंग ली तो मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत उनपर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी ओला (OLA), ऊबर (UBER) और रैपिडो (Rapido) बाइक टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लगी है। आने वाले समय में इसपर क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, इसपर हजारों लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि बाइक टैक्सी सर्विस से काफी संख्या में लोग जुड़े हैं और ऐसे में लाखों लोगों की रोजी-रोटी उनपर निर्भर है।